
मुजफ्फरनगर के बरला निवासी अतुल देव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजकर बताया की उनकी भूमि खसरा नंबर 783, जो 127.65 वर्ग मीटर सिसौना रोड पर मौजूद है। जिस पर उन्होंने एक व्यवस्था एक दुकान एक गैलरी एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, जोकि एनएच 709 A D के फोरलेन एवं चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहण करते समय 298 वर्ग मीटर भूमि का कृषि भूमि बताते हुए 16 मार्च 2020 को अवार्ड पारित किया गया था। जिसमें व्यावसायिक दुकाने गेस्ट हाउस गैलरी समस्त स्ट्रक्चर का भुगतान हेतु फाइल सक्षम प्राधिकारी अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व कार्यालय में जमा कराई गई थी। जिसका आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ। प्रार्थी लगातार अपनी अर्जित भूमि व दुकान आदि के स्ट्रक्चर की प्रतिकृति धनराशि के भुगतान की मांग करता चला रहा है परंतु वह आज तक नहीं की गई। गत 10 नवंबर की रात्रि पीड़ित को बिना बताए जेसीबी मशीन से प्रार्थी की दुकान गैलरी और समस्त स्ट्रक्चर धराशाई कर दिया गया। जिसमें परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्रियान्वयन इकाई बागपत एवं उनके अन्य अधिकारी व कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी सदर, तहसीलदार सदर, थानाध्यक्ष छपार, सीओ सदर एवं परियोजना मैनेजर, गिरिजेश त्रिपाठी जेआर इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय पानीपत खटीमा मार्ग ग्राम बुटराडा तहसील व जिला शामली ने अपने व अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर एक राय होकर षड्यंत्र के तहत बिना प्रति कर का भुगतान किए तोड़कर जमीन पर गिरा दी। जब इस बारे में पीड़ित को पता चला तो वह थाने में अपनी शिकायत देकर गया, जहां से उसे भगा दिया गया। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपकर उनके स्ट्रक्चर को तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की।
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