April 17, 2026

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आबकारी अधिनियम से जुड़े मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा दो अभियुक्तों को सुनाई दो वर्षों के कारावास की सजा लगाया पांच हजार रुपए का जुर्माना

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में जनपद की थाना झिंझाना/मॉनीटरिंग सेल/अभियोजन द्वारा आबकारी अधिनियम के मामलों में प्रभावी पैरवी के चलते 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई 02 वर्ष कारावास की सजा साथ साथ 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया
वर्ष 2021 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त जय सिंह पुत्र अमरनाथ व महेन्द्र पुत्र जयसिंह निवासी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 79/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी । उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना झिंझाना पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना झिंझाना/ मॉनिटरिंग सेल को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में थाना झिंझाना/ मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 11.07.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण जयसिंह एवं महेन्द्र उपरोक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया है ।
रीपोर्ट,विकास कुमार हलचल इंडिया न्यूज़ नेटवर्क जनपद शामली उत्तर प्रदेशवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में जनपद की थाना झिंझाना/मॉनीटरिंग सेल/अभियोजन द्वारा आबकारी अधिनियम के मामलों में प्रभावी पैरवी के चलते 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई 02 वर्ष कारावास की सजा साथ साथ 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया वर्ष 2021 को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियुक्त जय सिंह पुत्र अमरनाथ व महेन्द्र पुत्र जयसिंह निवासी थाना झिंझाना जनपद शामली के विरूद्ध मु0अ0सं0 79/2021 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शराब बरामद हुई थी । उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए थाना झिंझाना पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना झिंझाना/ मॉनिटरिंग सेल को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम में थाना झिंझाना/ मॉनिटरिंग सेल/अभियोजन सेल द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 11.07.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण जयसिंह एवं महेन्द्र उपरोक्त को 02 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया है । रीपोर्ट,विकास कुमार हलचल इंडिया न्यूज़ नेटवर्क जनपद शामली उत्तर प्रदेश

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