April 30, 2026

HULCHUL INDIA 24X7

बेबाक खबर तेज असर

थानाभवन, जिला पंचायत सदस्य वह ग्राम प्रधान के जिलाधिकारी के आदेश पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त

थानाभवन/शामली

जिला पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान के लाइसेंस निलंबित

  • पूर्व में दर्ज मुकदमो के कारण जिलाधिकारी ने की कारवाई

थानाभवन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जिलाधिकारी शामली ने पूर्व में दर्ज मुकदमो के आधार पर निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य, निवर्तमान ग्राम प्रधान के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए। पुलिस की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई।
जनपद शामली के थानाभवन क्षेत्र के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सपा नेता शेर सिंह राणा व थानाभवन क्षेत्र के ही गांव यारपुर के निवर्तमान प्रधान वेदपाल गहलोत के शस्त्र लाइसेंस को जिलाधिकारी जसजीत कौर ने पूर्व में दर्ज मुकदमा के चलते निलंबित कर दिया। जिसके सूचना स्थानीय थाने को पहुंच गई। जानकारी के अनुसार सपा नेता शेर सिंह राणा पर 2015 में सरकारी कार्य में बाधा व 2018 में बलवा व 2018 में ही 307 के दर्ज मुकदमे के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वही वेदपाल गहलोत पर 2012 में दर्ज झगड़े के मुकदमे को आधार बनाकर शस्त्र लाइसेंस निलंबित की कार्रवाई की गई है। जिला अधिकारी कार्यालय से यह सूचना थानाभवन थाने पहुंची है।जानकारी के अनुसार जिन लोगो पर पूर्व में मुकदमे दर्ज थे उनकी सूचना चुनाव आयोग ने तलब की थी।जिन लोगो पर मुकदमे दर्ज थे और शस्त्र लाइसेंस धारी थे।उनको शस्त्र थाने में जमा करने के लिये कहा गया था, लेकिन इन्होंने अभी तक अपने शस्त्र थाने पर जमा नही किये थे। इस मामले में थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतूरा का कहना है कि जिला अधिकारी के आदेश उन्हें प्राप्त हुए हैं। जिला पंचायत सदस्य शेर सिंह राणा व गांव यारपुर के निवर्तमान प्रधान वेद पाल गहलोत के लाइसेंस को निलंबित किया गया है दोनों को सूचित कर दिया जाएगा।

About The Author

error: Content is protected !!